जमीन का पट्टा क्या है?

जमीन का पट्टा – इस लेख में भूमि का पट्टा से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई गई हैं. जैसे – भूमि का पट्टा क्या हैं, यह किसको मिलता हैं, क्या पट्टे वाली जमीन को बेचा जा सकता हैं, संक्रमयी और असंक्रमयी जमीन क्या हैं, किन परस्थितियों में पट्टा को रद्द किया जाता हैं. और भूमि पट्टा अधिनियम क्या होता हैं.

पट्टे वाली भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता हैं. पट्टे वाली भूमि पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का अधिकार होता हैं. इस जमीन को सरकार भूमिहीन गरीब लोगों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए पट्टे पर भूमि आवंटित करती हैं. जिसके उपयोग से उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके. इसका मतलब यह नहीं की पट्टे वाली जमीन का मालिक वह भूमिहीन गरीब लोग हो जाते हैं.

पट्टे वाली भूमि को कुछ समय के लिए सरकार से किराए पर ली गई समझ सकते हैं. क्योंकि जब आप पट्टेवाली भूमि के लिए आवेदन करते हैं. तब आपको यह बताना होता हैं. की वह भूमि आप किस उद्देश्य में उपयोग के लिए ले रहें हैं. अगर आप जिस उद्देश्य के लिए जमीन लिए हैं. उस भूमि को उस कार्य के लिए उपयोग नहीं कर रहें हैं. तब वह भूमि आपसे वापस सरकार ले लेती हैं. पट्टे वाली भूमि आपको एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता हैं. अवधि समय पूरा हो जाने पर आपको फिर से उस पट्टे वाली भूमि का नवनीकरण कराना पड़ता हैं.

जमीन का पट्टा क्या है

भूमि का पट्टा किसको मिलता हैं?

सरकारी भूमि का पट्टा किसी भी वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को आवंटित किया जा सकता हैं. सभी राज्य सरकार के पट्टा आवंटित करने के लिए अलग – अलग नियम मापदंड हो सकते हैं. सरकार के द्वारा जो संस्था पंजीकृत हो और वह संस्था सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर रही हो तो उसे भी पट्टे वाली भूमि आवंटित की जाती हैं.

क्या पट्टे वाली जमीन को बेच सकते हैं?

आप वहीँ जमीन को खरीद बेच सकते हैं. जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर हो या वह उसकी परिवारिक जमीन हो. जबकि पट्टे वाली जमीन किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होती हैं. यह सरकारी जमीन होती हैं. जो पट्टे पर किसी को जमीन विशेष कार्य में उपयोग के लिए दिया जाता हैं. पट्टाधारक जमीन का मालिक नहीं होता हैं. पट्टाधारक को कुछ अवधि के लिए जमीन को आवंटित किया जाता हैं. पट्टा के समय पूरा हो जाने पर उस पट्टे को फिर से नवनीकरण कराना होता हैं. अगर पट्टाधारक जमीन को बेचता हैं. तो यह गैरकानूनी होता हैं.

भूमि के प्रकार

(1) संक्रमयी भूमि – इस जमीन का स्वामित्व किसी व्यक्ति के नाम पर होता हैं. वह व्यक्ति अपने अनुसार उस जमीन का उपयोग कर सकता हैं. वह जमीन का मालिक होता हैं. संक्रमयी भूमि को बेचने का अधिकार उसके मालिक या उनके परिवार के लोगों के पास होता हैं.

(2) असंक्रमयी भूमि – यह सरकारी जमीन होता हैं. यह किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता हैं. इस भूमि का मलिकना हक़ स्वामित्व सरकार के पास होता हैं. इस जमीन को जरूरत मंद भूमिहीन गरीब परिवारों को कुछ समय के लिए पट्टे पर उपयोग करने के लिए दिया जाता हैं. समय पूरा हो जाने के बाद इस जमीन का नवनीकरण कराना होता हैं. जिस कार्य के लिए जमीन पट्टे पर लिया गया हैं. वही कार्य उस जमीन पर होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता हैं तो जमीन को सरकार द्वारा पट्टा को रद्द कर जमीन वापस ले लेती हैं. असंक्रमयी भूमि को किसी के द्वारा नहीं बेचा या ख़रीदा जा सकता हैं. इसे सिर्फ पट्टे पर सरकार से लिया जा सकता हैं.

भूमि पट्टा अधिनियम

सभी राज्यों में सरकारी भूमि को पट्टे पर आवंटित किया जाता हैं. सभी राज्यों के अपने अलग – अलग जमीन पट्टा आवंटित करने के लिए भूमि पट्टा अधिनियम राज्य सरकारों ने बनाई हैं.

जो लोग सरकारी जमीन पर झोंपड़ी बनाकर रह रहें हैं. उन्हें आर्टिकल 157 (2) के अनुसार 300 स्क्वायर फीट का भू खण्ड निशुल्क आवंटित किया जायगा. यह पट्टा उस परिवार के किसी महिला के नाम पर होगा.

यदि कोई किसान पट्टे पर कृषि उपयोग के लिए जमीन लिया हैं. तो उस पट्टेवाली जमीन पर फसल की क्षति होती हैं. तो उसे फसल क्षति का मुवावजा का लाभ मिलता हैं.

FAQ

प्रश्न 01 भूमि के कितने प्रकार होते हैं?

  • वन की भूमि
  • बंजर अथवा कृषि के योग्य भूमि
  • गैर कृषि के योग्य भूमि
  • कृषि के योग्य भूमि
  • स्थाई पशुओं के लिए चारागाह भूमि
  • वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि
  • चालू परती भूमि
  • अन्य परती भूमि
  • शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि
  • एक या एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र भूमि
  • सामुदायिक भूमि
  • सड़क की भूमि
  • धार्मिक न्यास की भूमि

प्रश्न 02 – असंक्रमयी भूमि क्या होती हैं?

यह सरकारी जमीन होता हैं. यह किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होता हैं. इस भूमि का मलिकना हक़ स्वामित्व सरकार के पास होता हैं. इस जमीन को जरूरत मंद भूमिहीन गरीब परिवारों को कुछ समय के लिए पट्टे पर उपयोग करने के लिए दिया जाता हैं.

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